सुप्रीम कोर्ट ने पीलीबंगा तहसील की लोंगवाला ग्राम पंचायत भवन तोड़ने के आदेशो पर लगाई रोक

May 10, 2022 - 10:02
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सुप्रीम कोर्ट ने पीलीबंगा तहसील की लोंगवाला ग्राम पंचायत भवन तोड़ने के आदेशो पर लगाई रोक

-मदनसिंह राजपुरोहित

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री एनवी रमन्ना सहित 4 जजो की प्रधान पीठ ने लोंगवाला निर्माणाधीन पंचायत भवन तोड़ने के हाईकोर्ट डीबी के आदेशों पर रोक लगाई हाईकोर्ट जोधपुर के पंचायत भवन तोड़ने के आदेशों के विरूद्ध सरपंच सुनील क्रान्ति ग्राम पंचायत लोंगवाला द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थीं ।

सुप्रीम कोर्ट में ग्राम पंचायत कि ओर से सिनियर एडवोकेट संजय हेंगडे,पुष्पेन्द्र सिंह नंदा हनुमानगढ,शालिनी कौल ने की पैरवी । विदित रहें हाईकोर्ट डबल बेच द्वारा निर्माणाधीन पंचायत भवन को तोड़ने के आदेश दिये गये थें एवं जिला कलेक्टर द्वारा 9 मई को तोड़ने के आदेश दिये गये थें परन्तु एयरफोर्स के लोंगवाला आने एवं अभ्यास शिविर के कारण 9 को तोड़ने का कार्यक्रम टल गया था ओर आगामी 16 मई को तोड़ने के आदेश हुये थें परन्तु अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्राम पंचायत को राहत दे दी गई हैं इस फैसले पर युवा सरपंच सुनील क्रांति ओर पंचायत के लोगो ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया।