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जज साहब… हत्या के सबूत तो बंदर लेकर भाग गया, राजस्थान पुलिस ने दी अदालत में अजीबोगरीब दलील
पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया, सुबूत जुटाए। जब कोर्ट में सुबूत पेश करने की बारी आई तो पुलिस ने जो तर्क दिया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मर्डर के सुबूत बंदर ने चुरा लिया।
Sangri Today Verified Media or Organization • 28 Mar, 2026Editor
मई 4, 2022 • 5:55 PM 0
र
राजस्थान
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“जज साहब… हत्या के सबूत तो बंदर लेकर भाग गया, राजस्थान पुलिस ने दी अदालत में अजीबोगरीब दलील”
पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मर्डर के सुबूत बंदर ने चुरा लिया।
क्या आपने कभी सुना है कि किसी मर्डर केस में पुलिस ने सबूत जुटाए हों और कोर्ट में पेश करने से पहले ही उसे बंदर लेकर भाग जाए? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन जयपुर पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट को यही जानकारी दी है।
पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया, सुबूत जुटाए। जब कोर्ट में सुबूत पेश करने की बारी आई तो पुलिस ने जो तर्क दिया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मर्डर के सुबूत बंदर ने चुरा लिया। बताया जाता है कि इन सुबूतों में वह चाकू भी शामिल था, जिससे मर्डर को अंजाम दिया गया था। यह मामला है राजस्थान के जयपुर की निचली अदालत का है।
पुलिस के मुताबिक मामला सितंबर 2016 का है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उस वक्त चांदवाजी पुलिस थाने के अंर्तगत आने वाले एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शशिकांत शर्मा के व्यक्ति की मौत हो गई थी। शव मिलने के बाद मृतक के परिचितों और रिश्तेदारों ने मामले की तीव्र जांच की मांग करते हुए जयपुर-दिल्ली हाईवे जाम कर दिया था। पांच दिन बाद इस मामले में पुलिस ने चांदवाजी के रहने वाले राहुल कंदेरा और मोहनलाल कंदेरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन दोनों को हत्या के आरोप में अतिरिक्त जिला जज की कोर्ट में पेश किया गया था।
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बताया जाता है कि इस मामले से जुड़े सभी सुबूत पुलिस एक बैग में रखकर कोर्ट ले जाती थी। बैग में हत्या में इस्तेमाल चाकू के साथ-साथ 15 अन्य अहम सुबूत भी रखे हुए थे। बताया जाता है कि मालखाना में जगह न होने के चलते सुबूतों से भरा बैग एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। हाल ही में कोर्ट ने मामले में सुबूत पेश करने को कहा तो पुलिस ने बैग के बंदर द्वारा चोरी करने की बात की। पुलिस ने यह बात कोर्ट में लिखित रूप में दी है।
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