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किसी की मौत के बाद PAN और आधार कार्ड का क्या करें? जानें नियम
किसी की मौत के बाद PAN और आधार कार्ड का क्या करें? नियम जानें अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का PAN कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को आवेदन लिखना होगा।
Sangri Today Verified Media or Organization • 28 Mar, 2026Editor
अप्रैल 13, 2022 • 11:54 PM 0
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“किसी की मौत के बाद PAN और आधार कार्ड का क्या करें? जानें नियम”
अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का PAN कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को आवेदन लिखना होगा।
पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जबकि आधार कार्ड का इस्तेमाल आईडी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता आदि जानकारी दर्ज की जाती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दोनों दस्तावेजों का क्या किया जाए। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाया गया है. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद आधार और पैन कार्ड का क्या करें-
मृत्यु के बाद पैन कार्ड का क्या करें?
पैन कार्ड एक आवश्यक वित्तीय दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर आईटीआर दाखिल करने तक सभी कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड तब तक अपने पास रखें जब तक कि आप सभी आर्थिक कार्य पूरे नहीं कर लेते। इन महत्वपूर्ण कार्यों में टैक्स रिटर्न दाखिल करना, पॉलिसियों का दावा करना आदि शामिल हैं। इसके बाद आप पैन कार्ड को सरेंडर करते हैं।
अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असेसमेंट ऑफिसर को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन लिखने के बाद आपको पैन कार्ड सरेंडर करने की वजह भी देनी होगी। इसके साथ ही मृतक का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन नंबर आदि जैसी सभी जानकारियां भी लिखनी होंगी। इसके साथ ही इस आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करें। अगर आपको लगता है कि भविष्य में मृतक का पैन कार्ड आपके किसी काम आ सकता है तो ऐसे में आप पैन कार्ड भी रख सकते हैं। मृतक का पैन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन, इस बात का खास ख्याल रखें कि पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए इसका डेटा सुरक्षित रखें।
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आजकल आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह आईडी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। आधार कार्ड का उपयोग किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी किया जाता है। आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है जो यूआईडीएआई किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी और को नहीं दे सकता है।
आधार कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सरकार ने आधार संख्या को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं किया है, लेकिन आधार कार्ड को मृत्यु प्रमाण पत्र से लिंक कर सकती है। दोनों को लिंक करने की स्थिति में मृतक के आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।
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